प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई से पहले अतीक अहमद को बड़ा झटका, इस मामले में CBI ने क्लीन चिट देने से किया इनकार
Atiqe Ahmed news: सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक मामले में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका दिया है. अब इस केस में सात अप्रैल को आरोप तय होंगे.
Atiqe Ahmed news : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण करने के मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उनके बेटे उमर अहमद (Umar Ahmed) की आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया है.
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सोमवार को यह निर्णय दिया. अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए सात अप्रैल को तलब किया है. अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जेल में बंद सभी आरोपियों को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए नियत तिथि पर अदालत में पेश करे.
2018 का है मामला
आरोपियों पर 2018 में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी चार कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था.
हालांकि अब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहम और उनके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट का फैसला आएगा. इस मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. ये मामला 17 साल पुराना है. जिसमें कुछ 11 आरोपी थे लेकिन एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है.
जबकि इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया. वहीं अशरफ को बेरली जेल से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है. हालांकि दोनों को नैनी जेल के अलग-अलग वार्ड में रखा गया है. जबकि जेले के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं. बता दें कि उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी.