अतीक के बेटे उमर अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, जानें जेल से रिहा होगा या नहीं?
Atiq Ahmed Son: उमर के वकील जमानत पर बहस करते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता को जिन मामलों में ईडी ने आरोपी बनाया है उनमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है जबकि आरोपी इससे अधिक समय से जेल में बंद है.
Atiq Ahmed Son: माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई. जिसके बाद कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. लेकिन, उमर को अभी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. क्योंकि उसके खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी चल रहे है.
उमर के वकील आमिर नकवी ने ईडी कोर्ट में जमानत पर बहस करते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता को जिन मामलों में ईडी ने आरोपी बनाया है उनमें छह महीने तक की सजा का प्रावधान है जबकि आरोपी इससे ज़्यादा समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत दे दी जाए. उमर अहमद अभी लखनऊ की जेल में बंद है. गुरुवार को उमर की दो मामलों में पेशी थी. ये मामले ईडी के साथ देवरिया कांड से संबंधित हैं.
गुरुवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया था. ईडी ने उमर पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. ईडी के बाद उसने देवरिया के व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण केस में भी पेश किया गया जहां मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी. इस मामले में तारीख लगने के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया.
व्यापारी से मारपीट का आरोप
दरअसल लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल 28 दिसंबर 2018 को कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उस समय देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से जरिए गोमती नगर में स्थित उसके दफ्तर से अपहरण करवाया था, जिसके बाद उसे देवरिया जेल लाया गया जहां उसके साथ मारपीट की गई.
इस दौरान अतीक अहमद उसके बेटे, उमर और गुरफान नाम के आरोपी ने उस पर सादे कागज पर दस्तखत करने का दबाव बनाया, जब उसने इनकार किया उसके तमंचे और रॉड से पीटा गया. इस मामले में उसके खिलाफ मारपीट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.