Atiq Ahmed Son: माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के दो नाबालिग बच्चों की रिहाई को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है. अतीक की बहन शाहीन अहमद (Shaheen Ahmed) ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार (3 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी बाल कल्याण समिति को इस मामले पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी. 


न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अतीक की बहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके दोनों बेटों की रिहाई को लेकर एक सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है. शाहीन अहमद के वकील निजाम पाशा ने इस मामले में दलील रखते हुए कहा कि अतीक का बड़ा बेटा जल्द ही 18 साल का होने वाला है. ऐसे में उसे भी बाल सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता है. इसलिए उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की अनुमति दी जाए. 


एक हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश


कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. अतीक के बच्चे भी बाल सुधार गृह में नहीं रहना चाहते हैं. कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर विचार करते हुए बाल कल्याण समिति को इस मामले में नए सिरे से विचार करने और एक हफ्ते के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं. 


उमेश पाल हत्याकांड के बाद रखा था बाल सुधार गृह में 


दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के दो नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह में रखा गया था, इनमें से एक की उम्र 15 साल और बड़े बेटे की उम्र 17 साल की थी. इस हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम आने के बाद वो भी फरार चल रही है, पुलिस की ओर से उस पर पचास हजार का इनाम घोषित किया गया है. वहीं 15 अप्रैल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल लाया जा रहा था. 


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