UP News: अतीक-अशरफ हत्याकांड मामले की प्रयागराज जिला जज संतोष राय की कोर्ट सुनवाई कर रही है. मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स को आज (3 नवंबर) जिला अदालत में पेश किया जाएगा. प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटर्स की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी. पिछली तारीखों पर हत्यारोपियों के वकील की गैरमौजूदगी होने की वजह से सुनवाई टल गई थी. अदालत को एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करना है. शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई को एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की थी. सीजेएम दिनेश गौतम ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर मुकदमे को जिजा जज के पास भेज दिया था.


अतीक-अशरफ हत्याकांड मामला


तीनों शूटर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 और आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल है. 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया था. हमलावर पत्रकारों की भेष में कॉल्विन अस्पताल पहुंचे थे. पुलिस हिरासत में माफिया ब्रदर्स को  कॉल्विन अस्पताल लाया जा रहा था. घात लगाए बैठे तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने अतीक-अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.


शूटर्स के खिलाफ आरोप तय होंगे


गोलीबारी की घटना में दोनों भाइयों की घटनास्थल पर मौत हो गई. पुलिस हिरासत में सनसनीखेज हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे. मौके पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में हमलावरों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया था. दोनों भाइयों की मौत के बाद हमलावरों ने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने तीनों शूटर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया. एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक हमलावरों को 'आक्रामक' बताया गया है. शूटरों ने शोहरत कमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था. आज की सुनवाई में प्रयागराज जिला अदालत एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर सकती है. 


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