Atul Subhash Case Update: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी है. इस बीच अतुल के वकील आकाश जिंदल की प्रतिक्रिया आई है. आकाश ने अपील की है कि निकिता को उसके बेटे के नाम पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए. वो जमानत हासिल करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकती है. उसे इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.


दूसरी तरफ अतुल की मां और पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतुल का बेटा अब भी लापता है, पुलिस उसे खोज नहीं पाई है. निकिता अपने परिवार के साथ अभी जेल में है. उसने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है. जमानत अर्जी पर 4 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है. सोमवार को उसकी याचिका सूचीबद्ध हो गई है. 



अतुल के वकील ने कही ये बात
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अतुल के वकील आकाश ने कहा, "निकिता और उसके परिवार की जमानत अर्जी को सूचीबद्ध किया गया था. अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि निकिता न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन, ऐसा किया जा रहा है."


वकील ने कहा कि निकिता के वकील ने दलील दी है कि हम उनकी पीठ पीछे बच्चे की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन, ये सच्चाई नहीं है. निकिता और उसका पूरा परिवार जेल में है. बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं है. निकिता को उसकी फरारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वो फिर बच्चे को लेकर फरार होने की कोशिश करेगी. ऐसे में हमारा कहना है कि उसे न्यायिक प्रक्रिया से राहत पाने के लिए बच्चे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को है. 


पत्नी से तंग आकर दी थी अतुल ने जान
अतुल के माता पिता ने आरोप लगाया है कि बहू निकिता बच्चे के पिता को छिपा रही है. उसका कोई अता-पता नहीं. बता दें कि 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले उसने एक लंबा सुसाइड नोट और वीडियो बनाया था, जिसमें उसने निकिता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 


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