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अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी निकिता सिंघानिया और उसका परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, दाखिल की अर्जी

निकिता सिंघानिया का परिवार इस मामले में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में केस को मेंशन करने की तैयारी में है. जबकि सुभास के परिवार के ओर से कोई कैविएट दाखिल नहीं की गई है.

Atul Subhash Suicide Case: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस से बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है. अब आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल के दूसरे सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. पत्नी समेत सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. 

पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ ही सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी हुई है. हाईकोर्ट में इस अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है.

हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार इस मामले में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में केस को मेंशन करने की तैयारी में है. कोर्ट में केस को मेंशन कर अग्रिम जमानत की अर्जी पर उसी दिन या फिर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई जाएगी. खुदकुशी करने वाले अतुल सुभाष मोदी का परिवार सिंघानिया परिवार की इस अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध कर सकता है. 

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पुलिस ने भेजा नोटिस
लेकिन अभी तक अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है. सिंघानिया परिवार हाईकोर्ट में पैरवी के दौरान कई बड़े वकीलों का पैनल खड़ा करेगा. गौरतलब है कि कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को मृतक अतुल सुभाष की पत्नी निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को जांच अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है.

नोटिस जारी करने के तीन दिन के भीतर दोनों को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है. इससे पहले अतुल के भाई की शिकायत के आधार पर कर्नाटक पुलिस निकिता की मां, भाई और अंकल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है. हालांकि, परिवार बीती गुरुवार की रात से फरार है. 

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