Auraiya News: औरैया (Auraiya) में बिस्कुट का लालच देकर मासूम को हैवानियत का शिकार बनाने वाले आरोपी को 2 साल बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेप करने वाले आरोपी को सजा सुनाते हुए 5 लाख का जुर्माना पीड़ित परिवार को देने को भी कहा है. यह औरैया जिले की विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट द्वारा 2021 के मामले में सुनाई गई फांसी की सजा है.


औरैया जिले के बिधूना कोतवाली में 2 साल पहले हैवानियत की एक घटना को अंजाम दिया गया था, जहां एक दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक 3 साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर मासूम के साथ बर्बरतापूर्वक रेप की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद जब इस घटना की जानकारी मासूम के घरवालों को लगी तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने घटना की जांच कर मामले को दर्ज किया.


रेपिस्ट को मिली फांसी की सजा


करीब 2 सालों से चल रही कोर्ट की न्याय की लड़ाई में औरैया में न्यायधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी प्रेम नरेश को दुर्लभ से दुर्लभतम कृत्य का जिम्मेदार मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाने के साथ-साथ 5 लाख जुर्माने का भी आदेश दिया गया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपी को तत्काल एक बार फिर से इटावा जेल भेज दिया गया. पिता ने अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस थाने से लेकर दो सालों से कोर्ट के कईं चक्कर लगाए. 


शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यह 2021 का मामला है जहां बिधूना क्षेत्र के गांव धनवाली में आरोपी प्रेम नरेश ने तीन साल की मासूम के साथ रेप किया था. यह उस मासूम का पड़ोसी भी था और बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने जीजा के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया था जिसमे आज विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई.


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