Auraiya Court News: औरैया जिले में लगभग दस महीने के भीतर कोर्ट ने पाक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. रोहित नाम के आरोपी ने अपनी नाबालिग साली के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी.
आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद आरोपी की पत्नी फुट-फुट कर कोर्ट परिसर मे रोने लगी, जहां उस की चीख पुकार सुन कोर्ट परिसर मे जमावड़ा भी लग गया, जबकि अपने आरोपी पति को सजा दिलाने के लिए पत्नी ने कोर्ट मे बयान भी दिए थे.
रेप के बाद की हत्या
औरैया जिला कोर्ट के पाक्सो एक्ट कोर्ट ने रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. यह फैसला 10 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाया है. जहां दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव के रहने वाले रोहित के घर घूमने आई साली, जिसकी उम्र महज 10 साल थी उसके साथ रेप किया और बाद में उसकी गला दबा कर हत्या कर दी.
आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोपी की पत्नी के भी बयान कोर्ट में लिए गए, जिसके बाद पास्को कोर्ट ने रोहित नाम के आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है.
10 महीने के अंदर सुनाई गई सजा
इस मामले को लेकर आरोपी को सजा दिलाने में अभिषेक मिश्रा जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) की मेहनत से इस फैसले को सुनाया गया, जहां (DGC) ने जानकारी देते हुए बताया की यह फैसला 10 महीने के भीतर आरोपी को सुनाई गई है. दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव में रोहित नाम के युवक ने अपनी नाबालिग साली के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद आज पास्को कोर्ट ने फांसी की सजा और 5 लाख का अर्थ दंड भी लगाया है. जिले में तीसरी बार पाक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. ऐसे ही मामलों को कोर्ट जल्द सुनवाई करता है और सजा सुनाता है तो अपराध पर अंकुश लग सकेगा.
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