UP News: साल 2005 के अयोध्या बम ब्लास्ट (Ayodhya Bomb Blast Case) और आतंकी हमले (Terrorist Attack) से जुड़ी बड़ी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अयोध्या बम ब्लास्ट और आतंकी हमले के षड्यंत्र में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे दोषियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. साथ ही सजा के खिलाफ दायर अपील पर 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया. बुधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने आदेश दिया. जमानत के लिए शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉ इरफान ने याचिका दायर की थी.
अयोध्या बम ब्लास्ट और आतंकी हमला मामला
ट्रायल कोर्ट ने अयोध्या आतंकी हमले मामले में फैसला सुनाते हुए पांच में से चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा का एलान किया था. फैसले के बाद 18 साल से उम्र कैद की सजा दोषी भुगत रहे थे. बता दें कि जुलाई 2005 में अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले की कोशिश हुई थी. जवाबी कार्रवाई में पांच हमलावरों को मौके पर ढेर कर दिया गया था. तब हुए बम ब्लास्ट में एक नागरिक की भी मौत हो गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की सशर्त जमानत
हाईकोर्ट ने दोषियों की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि अपील की सुनवाई शीघ्र होने की उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए एक साल बीत गए हैं. कोर्ट ने कहा है कि सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा. याची पासपोर्ट समर्पण कर देंगे, देश नहीं छोड़ेंगे और जुर्माना छह हफ्ते के भीतर जमा करेंगे.