Faizabad News: अयोध्या (Ayodhya) जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र (Inayat Nagar Police Station) अंतर्गत बरिया निसारू गांव में महज एक बीघा जमीन के लिए हुई 5 लोगों की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट (Adj Court) ने मुख्य आरोपी पवन कुमार को फांसी की सजा सुनाई है जबकि इस हत्याकांड में उसका सहयोग करने के मामले में पत्नी, माता-पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह दिल दहला देने वाली घटना पिछले वर्ष 22 मई की रात को हुई थी.


 एक बीघा जमीन के लिए मिटा डाला मामा का पूरा परिवार


आरोपी पवन की माता शेषमता अपने पति रामराज के साथ बरिया निसारू गांव स्थित अपने मायके में रहती थी. शादी के बाद उसकी पत्नी ममता भी उसके साथ उसके मामा के घर रहने लगी, इसी बीच पवन के नाना पलटू की मौत हो गई. यहीं से पूरे विवाद का जन्म हुआ. पलटू की मौत के बाद संपत्ति उनकी पत्नी और बेटे राकेश के नाम ट्रांसफर हो गई परन्तु शेषमता और उसके पति पवन ने राकेश को मिली 6 बीघा जमीन में से आधी जमीन मांगी. गांव वालो की मध्यस्थता के बाद शेषमता और उसके पति पवन को 2 बीघा जमीन दे दी गई, इसके बावजूद पवन संतुष्ट नहीं हुआ. वह एक और बीघा जमीन की मांग करता रहा.


इसी को लेकर दोनों परिवारों में अनबन इस कदर बढ़ गई की पवन कुमार ने अपने ही मामा मामी और उनके 4 वर्षीय पुत्र ध्रुव, 7 वर्षीय शक्ति, 10 वर्षीय अंशिका की रात्रि में खाना खाते समय बांके और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना के समय मामा राकेश घर से बाहर था. मामा के घर पहुंचने से पहले पवन मामी और उनके बच्चों की हत्या कर चुका था, जैसे ही मामा घर पहुंचा पवन ने उसकी भी हत्या कर दी.


पवन को मृत्युदंड, माता-पिता पत्नी को आजीवन कारावास


पवन के इस कृत्य में उसकी माता शेषमता, पिता रामराज और पत्नी ममता को सहभागी माना गया था, इसलिए शनिवार को एडीजे कोर्ट ने पवन कुमार को इस घृणित कृत्य के लिए फांसी की सजा, जबकि सहयोगी के तौर पर अन्य 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि  हमारे यहां एडीजे 4 EC act कोर्ट ने सरकार बनाम रामराज जो 5 मर्डर का मुकदमा चल रहा था, उसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है और सह अभियुक्त ममता शेषमता और रामराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


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