आजम खान और बरकत अली डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार, रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला
Samajwadi Party के नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है. डूंगरपुर मामले में उन्हें दोषी पाया गया है.
Azam Khan Convicted: सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को रामपुर की स्पेशल एमपी एम एल ए कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. आजम खान को कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण मामले में दोषी करार दे दिया है और उन्हें थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी. आजम खान को अदालत ने 2019 रामपुर के गंज थाने में दर्ज हुए धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B के मामले में दोषी करार दिया है.
आजम खान पर घर में घुंस कर लूटपाट करने, चोरी और मारपीट के आरोप सिद्ध हुए हैं. इस केस में दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने धारा 392, 452, 504 और 506 में दोषी ठहराया है. रामपुर का डूंगरपुर प्रकरण सपा शासनकाल का है, जब रामपुर पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास योजना के मकान बनाए गए थे. यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था. वर्ष 2019 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर रामपुर के गंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे.
इस मामले में एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था जिसमे 18 मार्च 2024 को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को अदालत ने सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाया थी और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई थी.
दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगा
कोर्ट ने इन तीनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था. इसके अलावा सपा नेता आजम खां के विरुद्ध डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में फैसला 31 जनवरी 2024 को हो चुका है वह केस रूबी पत्नी करामत अली की ओर से दर्ज कराया गया था उस केस में न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए आजम खां समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया था. आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे, इनमें ज्यादातर न्यायालय में विचाराधीन हैं, आजम खान को अब तक 6 मामलों में सजा हो चुकी है, डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े 12 मुकदमो में से इस से पहले तीन में फैसला आ है और आज यह चौथे मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है.
हाल ही में मिली थी जमानत
हाल ही में आजम खान परिवार को बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से राहत ज़रूर मिली है लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम हरदोई की जेल में बंद हैं. लेकिन आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉ तजीन फात्मा जो रामपुर जेल में बंद हैं उनको हाईकोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है और उनकी रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. आज उनके जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद है.
रामपुर की स्पेशल एमपी एम एल ए कोर्ट के सेशन जज डॉ विजय कुमार ने अभी अभी आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया है अब देखना है की उनको सजा कितने वर्ष की कोर्ट सुनाता है.
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