Azam Khan Sentenced 2 Years: सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा मिली है और ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई. कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता को दोषी ठहराया. सजा होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर आजम खान ने पत्रकारों से कहा क्यों परेशान हो? सजा हो गई है, क्या परेशानी है? उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की.


हेट स्पीच केस में आजम खान को दो साल की सजा


कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो गए. कोर्ट के फैसले को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने न्याय की जीत बताया. मामला 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है. रामपुर के शहजाद नगर थाने में आजम खान पर अपराध संख्या 0130 धारा 171 - G, 505 (1) (b) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आज आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया. इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में झटका लग चुका है. 


तीन साल की सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया था. बाद में अदालत ने आजम खान को केस से बरी कर दिया. इसके अलावा आजम खान को मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से भी 2008 के एक मुकदमे में दो साल की सजा हो चुकी है. आजम खान पर लगभग 100 मुकदमे चल रहे हैं. अब तक तीन मामलों में अदालत का फैसला आ चुका है. आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हालांकि अभी आजम खान को अदालत से जमानत मिल सकती है और जेल जाने से बच सकते हैं.


मुकदमों की लगातार हो रही सुनवाई क्या है संकेत?


लेकिन मुकदमों की लगातार हो रही सुनवाई को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. आजम खान को कोर्ट से सजा होने के बाद समाजवादी खेमें में मायूसी देखने मिल रही है. वहीं, बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है. रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को उम्मीद थी कि आजम खान को सजा होगी. उन्होंने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि आजम खान को किए की सजा कोर्ट से मिली है.


फैसले से सपा खेमे में मायूसी, क्या बोली बीजेपी?


बीजेपी विधायक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने हेट स्पीच का मुकादम दर्ज कराया था. मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और कुल ढाई हजार का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के मुताबिक 389 सीआरपीसी में प्रावधान है कि सजा तीन वर्ष तक की होने पर अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है. आजम खान को अदालत ने दो साल की सुनाई है. इसलिए कोर्ट से जमानत मिल जाएगी.


संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल ने फैसला सुनाया. वर्ष 2019 में धमोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. जमानत पर अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 389 सीआरपीसी के मुताबिक सजा तीन वर्ष तक की होने पर अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है. अपील दाखिल करने पर आजम खान को जमानत मिल जाएगी. 


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