UP News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) की जमानत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सपा विधायक की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है.
क्या है मामला?
यूपी सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वे अपराधी और भू-माफिया हैं. ये एफआईआर उन्हें फर्जी दस्तावेज से स्कूल को एनओसी दिलाने के मामले में दर्ज की गई है. वहीं इस केस में केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी उनपर आरोप लगा है. वहीं यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जैसे ही उन्हें एक केस में जमानत मिलने वाली होती है तो क्यों दूसरा मामला दर्ज कर लिया जाता है. इस मामले में यूपी सरकार मंगलवार ने अपना पक्ष रखा. सरकार ने कोर्ट में कहा कि 2020 में उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों की शिकायत पर कई सारे मुकदमें दर्ज किए गए हैं.
क्या बोले दोनों पक्ष?
सरकार ने कोर्ट के अंदर जमानत का सख्त विरोध किया है. सरकार ने कहा कि वे आदतन अपराधी हैं, जब कोई अधिकारी भी मामले में उनपर दर्ज केस में पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें भी धमकाया जाता है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए. वहीं स्कूल वाले मामले में आजम खान के वकील कपील सिब्बल ने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है. वो केवल इस स्कूल की देख रेख कर रहे थे. ऐसे में दोनों पक्षों ने अब अपनी दलीलें कोर्ट में रख दी हैं. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
ये भी पढ़ें-
UP Politics: क्या लखनऊ का नाम बदलने की हो रही है तैयारी? सीएम योगी के इस ट्वीट से मिले संकेत