शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के परिवार को बड़ी राहत, पत्नी-बेटे और बहन की जमानत मंजूर
Rampur News: यह मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था. यह मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 126/19 के तहत दर्ज किया गया था.

UP News: शत्रु संपत्ति मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को आज गुरुवार (20 मार्च) को बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी पत्नी ताजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखहत अखलाक की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है.
बता दें कि यह पूरा मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 126/19 के तहत दर्ज किया गया था. कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते मामला लंबित था.
आज की सुनवाई में ताजीन फातिमा, अदीब आजम और निखहत अखलाक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले तीनों आरोपी अंतरिम जमानत पर थे. आजम खान के परिवार को बड़ी राहत मिलने के बावजूद, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. ताजीन फातिमा ने साफ कहा कि वो कुछ नहीं कहेंगी, वहीं अदीब आजम ने कहा कि अभी सही समय नहीं आया है, वक्त आने पर वो अपनी बात रखेंगे.
अंतरिम जमानत पर थे तीनों आरोपी
वहीं इस पूरे मामले में आजम खान के वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया, आज अदीब आजम खां, आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा उनकी बहन निखहत अखलाक तीनों लोग कोर्ट में अंदर अपीयर हुए थे. आज तक यह अंतरिम जमानत पर थे, आज हमारी रेगुलर बेल की सुनवाई भी थी और हमारी रेग्यूलर बेल कोर्ट ने ग्रांट कर दी है. यह 126 जो क्राइम नंबर है जिस पर आज तक हम अंतरिम जमानत पर चले आ रहे थे यह उसी से संबंधित मामला है.
तीन लोगों की ही बेल लगाई थी
वकील ने कहा पूरा विषय एफआईआर में लिखा हुआ है फिलहाल आज हमारी जमानत ग्रांट हो गई है. वकील विनोद शर्मा ने कहा जमानत मिलना ही बड़ी राहत है, इस मामले में काफी लोग आरोपी हैं, हमने अभी तीन लोगों की ही बेल लगाई थी.
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