सजा पर रोक लेकिन आजम खान जेल में ही रहेंगे, पत्नी तंजीम की हो जाएगी रिहाई, अब्दुल्ला का क्या होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. अब सवाल उठ रहा है कि इन तीनों में से कौन जेल से बाहर आएगा और कौन नहीं.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा (Tanzeem Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के लिए बड़े दिनों बाद राहत भरी खबर आई है. बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि सजा पर रोक का फैसला केवल आजम खान पर लागू होगा. अब्दुल्ला और उनकी मां तंजीम की सजा पर रोक नहीं लगी है. लेकिन तंजीम की जमानत याचिका मंजूर हो गई है.
अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आजम परिवार बाहर आ पाएगा? जानकारी के अनुसार आजम खान की पत्नी तो जेल से बाहर आ जाएंगी लेकिन यूपी के पूर्व काबीना मंत्री और उनके बेटे को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा. आजम को एक और मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
आकाश सक्सेना के वकील ने क्या कहा?
वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल भी से बाहर नहीं आ सकेंगे. आजम की पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोई दूसरा मामला नहीं बचा है इसलिए वह बाहर आ जाएंगी. हाईकोर्ट के फैसले पर आजम खान मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के वकील शरद शर्मा ने कहा कि आजम भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे, शरद शर्मा ने कहा कि फैसला पूरा पढ़ने के बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय हो पाएगा.
तंजीम को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि डॉ. तंजीम फातिमा, मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को व्यक्तिगत बांड और दो जमानती देने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सात साल की सजा पर रोक