प्रयागराज, एबीपी गंगा। सरकारी सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाए जाने के मामले में एसडीएम अदालत के फैसले के खिलाफ सपा नेता और रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। आजम खान ने रामपुर की एसडीएम कोर्ट द्वारा लगाए गए तसवा तीन करोड़ रूपये के जुर्माने और जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी है। आजम की अर्जी पर हाईकोर्ट में कल यानी 31 जुलाई को सुनवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि रामपुर में सींगन खेड़ और लालपुर बांध बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनवाया गया था। आजम खान इस जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इस मामले में लोक निर्माण विभाग ने आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया था। आजम खान ने इसे एसडीएम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसडीएम कोर्ट ने 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पर तीन करोड़ सत्ताइस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 15 दिनों में गेट तोड़े जाने का भी आदेश जारी किया। इतना ही नहीं यूनिवर्सिटी का कब्जा हटने तक नौ लाख दस हजार रूपये प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने का भी आदेश दिया।


अदालत ने यह भी कहा था कि 15 दिनों में गेट ना तोड़े जाने पर उसे गिरा दिया जाएगा। बतादें कि आजम पर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर कब्जे के आरोप में दो दर्जन से ज्यादा केस भी दर्ज हो चुके हैं। यूपी सरकार ने उन्हें भू माफिया भी घोषित किया है।