आजम खान को बड़ी राहत, 2019 के डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने दी जमानत
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है, कोर्ट ने उन्हें डूंगरपुर मामले में बरी कर दिया है.
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Azam Khan News: उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले राहत मिल गई है. रामपुर कोर्ट ने आजम खान समेत इस मामले में 7 अन्य आरोपियो को बरी कर दिया है. रामपुर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रामपुर कोर्ट ने डुंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान समेत फसाहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, परवेज और फिरोज सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. फसाहत खान शानू और शाहजेब खान साल 2022 में आजम खान का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे.
डूंगरपुर बस्ती मामले में आया फैसला
दरअसल साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती मामले में पुलिस थाने में 13 मुक़दमे दर्ज कराए गए थे. इस बस्ती में रहने वाले लोगों ने आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के इरादे से यहां के लोगों से लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी का आरोप लगाया था. इस मामले में गंज थाने में मुक़दमे दर्ज कराए गए थे. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया था.
ये मामला 6 दिसंबर 2016 का है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. लेकिन, इसकी शिकायत 2019 में दर्ज की गई जब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी. जिसके बाद आजम खान के लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सोमवार कोर्ट ने फैसला सुना दिया.
आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान इन दिनों यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं. इससे पहले 24 मई को आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी जमानत मिल चुकी है. उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जेल से बाहर भी आ चुकी हैं.
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