प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। मुर्गी और बकरी चोरी समेत बीजेपी नेत्री व फिल्म एक्टर जयाप्रदा के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में रामपुर के सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बार फिर बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों समेत 13 मुकदमों में आजम को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को सात जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है।


अदालत ने बुधवार को इन मामलों में यूपी सरकार द्वारा दिए जवाब से असंतुष्टि जताई है और उसे चार हफ्ते के अंदर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत इस मामले में सात जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी। अदालत ने यूपी सरकार से इस बात पर खास तौर पर जवाब देने को कहा है कि आखिर कई मामलों में चार साल बाद केस क्यों दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच में हुई।


आजम खान की तरफ से बुधवार को अदालत में एक बार फिर से यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे सियासी बदले की भावना से दर्ज किये गए हैं और हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। आजम खान के जिन 13 मुकदमों में बुधवार को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई है, उनमें सात रामपुर के यतीमखाने से जुड़े हैं।



इन्हीं में से एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी का है, जबकि कुछ मामले लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। इनमें से एक मामला चुनाव के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी से भी जुड़ा हुआ है। आजम खान से जुड़े तीन मामलों में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।