(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Azam Khan News: सपा नेता आजम खान कोर्ट में नहीं हुए पेश, बहस शुरू कराने के लिए दिए दो हजार रुपये का हर्जाना
आजम खान को दो मामलों में रामपुर की एमपी—एमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन, बीमार होने के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाए. अब उन्हें दोनों मामलों में अगली तारीख मिल गयी है.
Rampur News : रामपुर के एमपी—एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सपा नेता आजम खान (Ajam Khan) को हाजिर होना था. कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए थे. लेकिन, आज भी आजम खान और उनका परिवार अदालत नहीं पहुंचा.
जानकारी हो कि रामपुर की एमपी—एमएलए (Mp-Mla Court) कोर्ट में आजम खान से संबंधित दो मामलों में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई होनी थी.पहला मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों से संबंधित था. इसमें 313 दंड प्रक्रिया के तहत आज़म परिवार को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने थे. लेकिन, आजम खान के अधिवक्ता ने मुकदमे के विवेचकों से जिरह के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया. पिछली तारीखों पर आजम खान के अधिवक्ताओं की आनाकानी के चलते गवाहों से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ने 313 के तहत बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे. इसके बाद भी आजम खान के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र दे दिया. इसके बाद ज़िरह ओपन कराने के लिए 2000 रुपए के हर्जाने पर ज़िरह का अवसर देते हुए कोर्ट में उपस्थित विवेचक कृष्ण अवतार की ज़िरह करा दी गई. इसी मामले में दूसरे विवेचक नरेंद्र त्यागी से ज़िरह के लिए 11 जनवरी की तारीख तय कर दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में होगी.
इसके अलावा आजम खान से संबंधित दूसरे मामले में जो 2019 सामान्य निर्वाचन लोकसभा के दौरान थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित है में भी कोर्ट ने आज 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजम खान को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था. लेकिन आजम खान के अधिवक्ताओं ने उनके बीमार होने का प्रार्थना पत्र जमा किया. इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए अगली तारीख कल 10 जनवरी की तय कर दी है.
इस संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय (Shiv Prakash Pandey) ने बताया कि एसीजेएम प्रथम स्पेशल एमपी—एमएलए कोर्ट में आजम खान के दो मामले थे. एक मामला दो जन्म प्रमाण पत्रों का था. अब्दुल्ला आजम खान का. इसमें दो गवाहों के ज़िरह का अवसर समाप्त किया गया था. बचाव पक्ष ने ज़िरह ओपेन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे दो हजार रुपए के हर्ज़े पर न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. मामले में न्यायालय में उपस्थित गवाह कृष्ण अवतार पीडब्ल्यु 15 की ज़िरह की गयी. इसी मामले के अगले गवाह पीडब्ल्यू 14 नरेंद्र त्यागी की जिरह के लिए 11 जनवरी की तारीख लगाई है.
इसके अलावा दूसरे भड़काऊ भाषण मामले में संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि आजम खान का 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज होना था. लेकिन, अधिवक्ताओं ने उनके बीमार होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में जमा कर दिया. न्यायालय ने परिस्थिति को देखते हुए आज के लिए उसे स्वीकार कर लिया. अब उन्हें कल कोर्ट में हाजिर होना है. इस मामले में मानवता के आधार पर उन्हें एक दिन का समय दिया गया है.
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