Azam Khan News: बढ़ सकती हैं आजम खान की मुश्किलें, इस मामले में इलाहाबाद HC ने जारी किया नोटिस, रामपुर कोर्ट से भी रिकॉर्ड तलब
Hate Speech Case: भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को बरी किए जाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से रिकॉर्ड तलब किया है.
Hate Speech Case Against Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में 24 मई 2023 को एडीश्नल सेशन जज रामपुर ने आजम खान को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से रिकॉर्ड तलब किया है.
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल अपील पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी. साल 2022 में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (1) बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से आजम खान को पहले राहत नहीं दी. पुलिस चार्जशीट पर अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ आजम खान एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपील दायर की.
हेट स्पीच केस में रामपुर की स्पेशल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब
एडिशनल सेशन जज रामपुर ने आजम खान की अपील को मंजूर करते हुए सजा को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया. बरी किए जाने का फैसला आजम खान के लिए राहत भरा था. रामपुर की विशेष अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी करने के साथ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से भी रिकॉर्ड तलब किया.