आजम खान को बड़ा झटका, यूनिवर्सिटी से अवैध कब्जा हटाने का आदेश; चुकाने होंगे 3 करोड़
सींगन खेड़ा से लालपुर डैम तक लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। इसमें से लगभग 3.30 किलोमीटर सड़क आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से होकर जाती है।
रामपुर, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एसडीएम अदालत ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। साथ ही आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार व कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने के आदेश दिए हैं।
जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से होकर जाती है सड़क
सींगन खेड़ा से लालपुर डैम तक लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। इसके निर्माण पर 17 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च आया था। इसमें से लगभग 3.30 किलोमीटर सड़क आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से होकर जाती है।
गेट की वजह से बंद हो गया मार्ग
इस सड़क पर जौहर विश्वविद्यालय की ओर से गेट बना लिया गया है। इस गेट की वजह से गांव के लोगों का मार्ग बंद हो गया है। जिस पर क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी की उनका रास्ता खुलवाया जाए। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग की तरफ से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया था। इसमें मार्ग से निर्माण हटाने को कहा गया था लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट की शरण ले ली थी।
हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
हाईकोर्ट की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कोई राहत न देते हुए लोक निर्माण विभाग से पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी को नोटिस किस एक्ट के तहत जारी किया गया है? इस पर लोक निर्माण विभाग ने उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था। यह वाद पीपी एक्ट के तहत दायर किया गया था।
यहां होगा मामले का निस्तारण
एसडीएम सदर न्यायालय से भी यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया था लेकिन कोई जवाब देने के बजाय जिला जज के यहां प्रार्थना पत्र दे दिया गया था, जिसमें वाद की सुनवाई के लिए किसी दूसरे कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था।
आजम खान ने किया कब्जा
जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय कुमार सिंह ने भी इस मामले की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को एसडीएम सदर के न्यायालय में ही होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के द्वारा गेट लगा कर मार्ग बंद कर देने से लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले, बिजली घर और पानी की टंकी आदि तक जाने से लोगो को रोक दिया गया है जिस से परेशानी हो रही है और अवैध रूप से लोक निर्माण विभाग की सड़क पर आजम खान ने कब्जा कर रखा है।
मुश्किल में आजम
इस मामले में आजम खान के खिलाफ बेदखली और 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार की आर सी का नोटिस भी पूर्व में जारी हो चुका है। अब 25 जुलाई को एसडीएम सदर न्यायालय से इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। आजम खान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है जिस से आज़म खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।