Azam Khan News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी, जिससे उनकी रिहाई की राह आसान हो गई है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे (न्याालय को) मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है.


जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना कोतवाली, रामपुर, उत्तर प्रदेश में 2020 के अपराध कांड संख्या 70 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नियम व शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.’’


अब्दुल्लाह ने किया ये ट्वीट
अदालत के फैसले के बाद आजम खान, शुक्रवार को रिहा हो जाएंगे. आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जिला जेल के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. वहीं पिता के जेल से छूटने से पहले विधायक अब्दुल्लाह आजम खान ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- "इंशाल्लाह कल 20.05.2022 को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरे वालिद इंशाल्लाह एक नए सूरज की तरह जेल से बाहर आएंगे और इस नई सुबह की किरणे तमाम जुल्मतों के अंधेरों को मिटा देंगी."



शिवपाल सिंह यादव सीतापुर रवाना
वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी आजम खान की रिहाई पर ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि - "सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे... मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है. आइए, आजम खान साहब का इस्तकबाल करें."



बता दें पीठ ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया, ‘‘सामान्य परिस्थितियों में, हम मौजूदा रिट याचिका पर सुनवाई नहीं करते. याचिकाकर्ता को कानून में उपलब्ध उपायों का सहारा लेने का निर्देश दिया जाता. हालांकि, मौजूदा मामले में तथ्य बहुत असमान्य हैं. ’’


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