UP News: बयान दर्ज कराने के लिए फिर अदालत नहीं पहुंचे आजम खान, खराब तबीयत का दिया हवाला
Azam Khan News: सपा नेता आजम खान दो मामलों में शुक्रवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के तहत उन्हें अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन आजम परिवार कोर्ट में गैर हाजिर रहा.
Azam Khan Cases: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) एक बार फिर बयान दर्ज कराने के लिए रामपुर कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) नहीं पहुंचे. उनके वकील ने आजम खान की खराब तबीयत की वजह से अपने मुवक्किल के कोर्ट पहुंचने पर असमर्थता जताई. वकील ने कोर्ट में मेडिकल लगा कर डॉक्टर की ओर से 6 मार्च तक आराम करने की सलाह का हवाला देते हुए राहत की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने इस मामले में 6 मार्च की तारीख दे दी.
6 मार्च को बयान दर्ज कराने के निर्देश
सपा नेता आजम खान से संबंधित दो मामलों में शुक्रवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के तहत उन्हें अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन आजम परिवार रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में गैरहाजिर रहा. आजम खान की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में हाजिर माफी प्रार्थना पत्र दिया. आजम खान के वकील ने मेडिकल लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 6 मार्च तक आराम करने की सलाह दी है, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने 6 मार्च की तारीख दे दी. यानी अब आजम खान को बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले की अग्रिम कार्रवाई के तहत 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे. कोर्ट ने आजम परिवार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर 6 मार्च को बयान दर्ज कराने के लिए एक बार फिर आदेशित किया.
आजम खान इन दो मामलों में हैं आरोपी
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि दो पत्रावली शुक्रवार को 313 के तहत तय थी. एक मुकदमा अपराध संख्या 130/19 आजम खान के भड़काऊ भाषण से संबंधित थी, जिसमें मोहम्मद आजम खान अभियुक्त हैं. वहीं, दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 4/19 के तहत दर्ज है, जिसमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा अभियुक्त हैं.
दोनों मामलों में दर्ज कराने थे बयान
दोनों मुकदमों में शुक्रवार को 313 सीआरपीसी के तहत सुनवाई होनी थी. इस दौरान अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पूर्व में आदेशित किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से हाजिर माफी प्रार्थना पत्र लगा दिया गया. इसके बाद न्यायालय ने 6 तारीख की तिथि नियत करते हुए उनको अनिवार्य रूप से 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा है. एक मामला 4/19 के तहत अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला थाना गंज से संबंधित है. वहीं, दूसरा 130/19 भड़काऊ भाषण से संबंधित थाना शहजाद नगर में दर्ज है.
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