Abdullah Azam Khan News: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam) को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया. इसके साथ ही उनकी रामपुर जिले की स्वार सीट भी रिक्त हो गई है. अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र हैं. वह पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे.


विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा, ''अब्दुल्ला आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा हाल ही में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है. उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है.'' यह दूसरी बार है जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.


पहले भी रद्द हो चुकी है अब्दुल्ला आजम की सदस्यता
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि उनकी उम्र 25 साल से कम थी, जब उन्होंने 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था. रामपुर की एक अदालत ने आजम खान और उनकी पत्नी को अब्दुल्ला आजम के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश करने में उनकी भूमिका के लिए जेल भेज दिया था. रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अलग-अलग तारीखों के साथ दो जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी.


Azam Khan News: आजम खान को एक और बड़ा झटका, बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द


इससे पहले भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा के एलान के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था.