Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट मामले में HC से अंतरिम राहत, 10 जुलाई को अगली सुनवाई
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी पोसपोर्ट मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंतरिम आदेश से ट्रायल पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है.
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Azam Khan News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में आज सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पहले से पारित अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक बढ़ाया है. कोर्ट के अंतरिम आदेश से ट्रायल पर रोक लगा रखी है. 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.ट्रायल कोर्ट ने 19 मार्च के आदेश से प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जिसे याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई.
आजम के परिवार की याचिका पर अधिवक्ता इमरान उल्ला खान ने अपना पक्ष रखा था.जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव ने बहस की थी.रामपुर की विशेष अदालत में अब्दुल्ला पर फर्जी पासपोर्ट केस का ट्रायल चल रहा है, अब्दुल्लाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी है. वहीं अब अगली सुनवाई में ही पता चलेगा कि अब्दुल्ला आजम को इस केस में राहत मिल पाती है कि नहीं.
क्या है पूरा मामला
रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के एक थाने में अब्दुल्लाहआजम के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने अब्दुल्लाह आजम पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ, विदेश यात्राओं तथा शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए सही पासपोर्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा. उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में दी गई जानकारी जन्म तिथि व जन्मस्थान आदि से बिल्कुल ही अलग है. फिर भी उनके द्वारा इन सभी दस्तावेजों का प्रयोग जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है.
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