Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdulllah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) मामले में आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट (Rampur Court) में सुनवाई हुई. जिसमें अभियोजन पक्ष के 11वें गवाह शफीक अहमद अंसारी आज कोर्ट के समक्ष पेश हुए. सुनवाई के दौरान गवाह शफीक अहमद अंसारी ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बयान दिया.
जिस पर बचाव पक्ष यानी अब्दुल्लाह आजम के अधिवक्ता द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. कोर्ट का समय खत्म होने के चलते आज क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो पाया. इसलिए कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है. जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीक अहमद अंसारी से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा करेंगे.
9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला जो माननीय विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित है. उसमें बचाव पक्ष के धारा 311 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर पीडब्लू 11 शफीक अहमद को पुन: प्रति परीक्षा हेतु माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था. इस मामले में आज शफीक अहमद उपस्थित हुए और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे पुनः क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया और शेष क्रॉस एग्जामिन के लिए 9 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है.
डबल जन्मप्रमाण पत्र पर होगी सुनवाई
उन्होंने बताया कि आज बचाव पक्ष ने पुनः प्रति परीक्षा शफीक अहमद से की है लेकिन माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में पुनः प्रति परीक्षा हेतु तलब किया गया था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह से प्रति परीक्षा किया गया समय शेष न आने के कारण न्यायालय का समय समाप्त हो गया इसलिए जो है पुन: 9 तारीख की तिथि नियत की गई है.
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