Morabadad News: आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की कोर्ट में पेशी, छजलैट केस में बयान हुए दर्ज
Morabadad News: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की कोर्ट ने बीते साल सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. फिलहाल सभी जेल में सजा काट रहे हैं.
Morabadad News: सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से मुरादाबाद जिला जज की अदालत पहुंची और छजलैट मामले में अपने बयान दर्ज कराये. 2008 के छजलैट प्रकरण में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो की सजा हुई थी. जिसके खिलाफ आजम खान के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम को जुवेनाइल (नाबालिग) घोषित करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था. अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि प्रकरण के समय कम बताई जा रही थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुरादाबाद जिला जज को निर्देशित किया गया था कि वह अब्दुल्ला आजम की सही जन्मतिथि निर्धारित कर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए. जिसके बाद आज मुरादाबाद जिला जज की अदालत में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि की जांच के संबंध में अब्दुल्ला आजम की माता तंजीम फातिमा को तलब किया गया.
तंजीम फातिमा ने ये बताई अब्दुल्ला की जन्मतिथि
पेशी के दौरान तंजीम फातिमा की तरफ से अब्दुल्ला आजम की सही जन्मतिथि 30.09.1990 बताई गई. साथ ही अब्दुल्ला आजम का जन्म लखनऊ में होना बताया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्यवाही के लिए तंजीम फातिमा के बयान दर्ज कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2024 की तिथि तय की. इस पूरे मामले में मुरादाबाद जिला जज की अदालत को अब्दुल्ला आजम की सही जन्मतिथि निर्धारित कर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना है.
6 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई
इस मामले के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि छजलैट प्रकरण में मोहम्मद अब्दुल्ला खान की माता को जिला जज की कोर्ट द्वारा तलब किया गया था. आज अदालत में उनके बयान दर्ज हुए जिसमें उनके द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि 1990 ही बताई गई है. इसमें आगे की कार्यवाही के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की गई है. जहां तक उम्मीद है अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि के संबंध में जो उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनको तलब किया जाएगा.
क्या है छजलैट मामला?
ये थाना छजलैट का मामला था. जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान को सजा हुई थी. आरोप था कि 2 जनवरी 2008 को आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी रुकवाई तो वे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे. इसके बाद वहां सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी.
मुरादाबाद की कोर्ट से उनको सजा हुई थी. अब इस मामले में आगे कोर्ट द्वारा जिसको तलब किया जाएगा उसके आधार पर जो भी कागज पेश किए जायेंगे जिला जज को उसके आधार पर इनकी उम्र का निर्धारण करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना है. यदि आगे कोर्ट जरूरत समझेगी तो अब्दुल्ला के बयान दर्ज कराएंगे जाएंगे. आज उनकी माता तंजीम फातिमा को तलब किया गया था जिनके आज बयान दर्ज किए गए हैं. बता दें कि, एक अन्य केस, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 7-7 साल की सजा भी काट रहे हैं.
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