Azam Khan Case: जल निगम भर्ती घोटाले (Jal Nigam Recruitment Scam) में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) की लखनऊ की सीबीआई कोर्ट (Lucknow CBI Court) में गुरुवार को पेशी हुई. आजम खान को आज चार्ज फ्रेम करने के लिए बुलाया गया था. लेकिन अदालत में पेशी के बाद उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए. आजम के वकील ने बताया कि उनपर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं. पेशी के बाद आजम खान को फिर से सीतापुर जेल (Sitapur Jail) भेज दिया गया.
आजम पर आज क्यों तय नहीं हुए आरोप
आजम खान (Azam Khan) को सीतापुर जेल (Sitapur Jail) से लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में जल निगम भर्ती घोटाले (Jal Nigam Recruitment Scam ) के मामले में आरोप तय करने के लिए लाया गया था, लेकिन दस्तावेजों की कमी की वजह से आरोप तय नहीं हो पाए. आजम खान के वकील कलीम रहमान इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की तरफ से कुछ कागजात कम पेश किए गए थे इसलिए उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके हैं. इस दौरान आजम के वकीलों ने कोर्ट को एक एप्लीकेशन दिया, ये एप्लीकेशन सभी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए दिया गया है. वहीं दूसरी ओर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जवाब देने और केस डायरी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा है.
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जानिए क्या है जल निगम भर्ती घोटाला
दरअसल ये पूरा मामला साल 2016 का है जब आजम खान जल निगम के चैयरमैन थे. उस दौरान जल निगम में 1342 पदों पर भर्तियां निकली थीं. इनमें से 122 अभियंता पद पर, 853 पर अवर अभियंता, 335 नैतिक लिपिक और 32 पदों परआशुलिपिक की भर्ती हुई थी. इन भर्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितता का आरोप लगा था. साल 2018 में योगी सरकार में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई और आजम खान समेत 7 लोगों को नामजद किया गया. जबकि 122 अभियंताओं को बर्खास्त कर दिया गया. इस मामले के सामने आने के बाद से ही एसआईटी साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही थी.
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