आज़म खान की पत्नी और बेटे को मिली जमानत, लेकिन तब भी रहेंगे जेल में, ये है वजह
जिन मामलों में तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत हुई है उसमें तुरंत रिहाई तो नहीं होगी, लेकिन मुश्किलें कम जरूर हुई हैं.
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रामपुर: सपा सांसद आज़म खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मंगलवार को 3 मामलों में जमानत मिली है. ये जमानत जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में मिली है. सपा सांसद आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं.
मंगलवार को जिन मामलों में तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत हुई है उसमें तुरंत रिहाई तो नहीं होगी, लेकिन मुश्किलें कम जरूर हुई हैं. दरसअल, हाई कोर्ट में भी 2 जन्म प्रमाण का मामला अभी विचाराधीन है. जेल से बाहर आने के लिए इन मामलों में भी जमानत मिलना जरूरी होता है.
इतने मामले हैं दर्ज
आपको बता दें कि सपा सरकार के बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई तो आजम खान के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए. इसके अतिरिक्त यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए.
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाणपत्रों में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. तमाम मामलों में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला के नाम थे. इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से इन तीनों को सीतापुर जेल में भेज दिया गया. तीनों अभी सीतापुर जेल में बंद हैं.
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