Azamgarh: 13 साल पुराने केस में बीजेपी नेता संगीत सोम पर आरोप तय, जानें - क्या है मामला?
बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने आरोप तय किए हैं. उनपर ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई करने के आरोप हैं.
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UP News: बीजेपी नेता संगीत सोम (Sangeet Som) के खिलाफ सड़क बाधित (Road Blocking) करने के 13 साल पुराने एक मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं. मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में विशेष सांसद/विधायक अदालत के सिविल जज मयंक जायसवाल (Judge Mayank Jaiswal) ने बीजेपी (BJ[P) के पूर्व विधायक सोम के साथ ही उनके तीन साथियों पर भी शुक्रवार को आरोप तय किए हैं.
13 साल पहले सपा सीट से लड़े थे चुनाव
सोम और उनके तीन साथियों वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कामोद पर यह आरोप है कि उन्होंने 17 मार्च 2009 को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई की थी. यह उस वक्त का मामला है जब सोम समाजवादी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और उसी की सीट पर चुनाव लड़ा था. सोम शुक्रवार को इस मामले में पेश हुए थे. उन्होंने पेशी के बाद मीडिया से बात भी की थी और कहा था कि पुराने केस के सिलसिले में आया था जिसमें मुझपर भी आरोप लगे हैं.
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6 जुलाई को फिर होगी पेशी
उधर, संगीत सोम के वकील अनिल जिंदल ने इस मामले में बताया कि कोर्ट ने उन्हें और उनके तीन सहयोगियों को 6 जुलाई की सुनवाई में आने को कहा है. दरअसल, 13 साल पुराने इस मामले में ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल हरमीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि संगीत सोम के वाहनों के काफिले के कारण रास्ता जाम हो गया था. इसके बाद हरमीत ने वहां पहुंचकर रास्ता खाली करने कहा था लेकिन इस दौरान सोम और उनके तीनों सहयोगियों ने कथित रूप से उनके साथ हाथापाई की थी और उन्हें बंदूक दिखाकर डराया था.
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