Azamgarh: 24 साल पुराने हत्याकांड में पूर्व MLA अभय नारायण पटेल समेत 4 को उम्रकैद, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को 24 साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में तीन और लोगों को सजा सुनाई गई है.
UP News: आजमगढ़ (Azamgarh) में हत्या के 24 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल (Abhay Narayan Patel) समेत चार लोगों को आजीवन कारावास (Life Term) की सजा दी है. उनपर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) के जज ओम प्रकाश वर्मा ने बुधवार को सुनाया.
कोटे की दुकान को लेकर थी रंजिश
उर्दिहा नई बस्ती कोलवा के राम नयन सिंह के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी. इससे पहले यह कोटा अभय नारायण पटेल को आवंटित थी. इस बात से अभय नारायण सिंह की रंजिश शुरू हो गई थी. इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम लगभग 7:00 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह , लाल बिहारी सिंह और लाल बहादुर और हरेंद्र ने संतराज को रोक लिया, उन्होंने संतराज को गोली मार दी जिसकी मौके पर मौत हो गई.
भाई के बयान 2001 में शुरू हुई थी अदालती कार्रवाई
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नराय पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी. राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया था, अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर ,लाल बिहारी और हरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया.
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