Azamgarh News: राज नारायण सिंह(Raj Narayan Singh) एडवोकेट हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अंगद यादव(Angad Yadav) समेत चार आरोपियों को MP MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाई गई है.  साथ ही प्रत्येक आरोपियों को बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी  मिली है. अदालत ने इसी मुकदमे से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में भी चारों आरोपियों को सात सात साल की कैद और बीस बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. 


मालूम हो कि सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवर ब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग  छ बजे कमिश्नरी में प्रैक्टिस करने वाले कोमल कालोनी निवासी अधिवक्ता राज नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  इस हत्या में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव तथा कुछ अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंगद यादव की पुत्री का विवाह राज नारायण सिंह ने अपने परिचित के घर में कराया था. इस विवाह में विवाद होने के बाद अंगद यादव, राज नारायण सिंह से नाराजगी रखने लगे. इसी दुश्मनी के कारण 19 दिसंबर 2015 को राज नारायण सिंह की हत्या कर दी गई.


दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनाई सजा



इस मामले में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव,  सुनील सिंह और अरुण यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया.  दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंगद यादव,  सुनील सिंह, अरुण यादव तथा शैलेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


बता दें कि अधिवक्ता राजनारायण सिंह की हत्या हत्या 19 दिसंबर 2015 सुबह सात बजे हुई थी.  इस हत्या के मुकदमे में अंगद यादव पूर्व मंत्री समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और साथ ही आरोपियों पर इस मुकदमे में 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.