Azamgarh News: पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत सात को उम्रकैद की सजा
UP News: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में 7 आरोपियों की सजा का ऐलान किया गया. सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
Sarvesh Singh Seepu Murder Case: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड (Sarvesh Singh Seepu Murder Case) के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों की सजा का ऐलान किया. कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 10 मई को 9 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था. लेकिन इनमें से दो रिजवान व विजय यादव के अभी तक फरार होने के चलते मंगलवार को उनकी भी फाइल अलग कर दी गई.
अभिषेक सिंह भोनू व अरविंद कश्यप के फरार होने के चलते उनकी भी फाइल अलग थी. इनमें से ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह कासगंज जेल में, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल में, दिनेश उर्फ दुलहीन बरेली जेल में वहीं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मौजूद रहे जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू फरार हैं. साथ ही संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, दुर्गविजय सिंह कोर्ट में रहे.
क्या है पूरा मामला?
शिव प्रकाश के कट्टे से हत्या होने की बात सामने आने पर उसको अलग से 2 साल जेल और 10000 का जुर्माना लगाया गया. इन आरोपियों को पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ सीपू सिंह की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भारत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद हिंसा में तीनों लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच शुरू की थी तथा ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई. इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
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कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई
सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. इसमें पिछले साल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई. एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल अलग कर किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई. मुकदमे के अंतिम चरण में बयान मुलजिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह भोनू फरार हो गए जबकि मोहम्मद रिजवान और विजय यादव एल बयान मुलजिम के बाद फरार हो गए.
अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया. अदालत ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह ,दिनेश सिंह उर्फ रंपत ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव ,संग्राम सिंह,दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण प्रदेश सरकार के विशेष संयोजक वरिष्ठ अधिकता लाल बहादुर सिंह स्वामीनाथ यादव वंश गोपाल सिंह रवि राय संतोष सिंह ने पैरवी की थी.
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