Azamgarh Murder News: आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में मऊ (Mau) निवासी ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश को रविवार अल सुबह पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


गला रेत की गई थी हत्या
आजमगढ़-मऊ सीमा पर जहानगंज थाना के करपिया गांव के रास्ते पर 25 अप्रैल की देर रात मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली के फरीदपुर निवासी ऑटो चालक सुनील गुप्ता (40) पुत्र राज नरायन गुप्ता की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी.


पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ बदमाश 
रविवार अलसुबह पुलिस को सूचना मिली कि ऑटो चालक हत्याकांड का आरोपी बजहा पुलिया के आसपास मौजूद है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिया के पास एक बदमाश से पुलिस का आमना-सामना हो गया. पुलिस से घिरते ही बदमाश ने फायर झोंक दिया. जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो कर गिर गया.


इलाज के लिए कराया भर्ती
इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश की पहचान अफजल पुत्र नजीर निवासी बरहदपुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जिला मऊ के रूप में की गई.


क्या बोले सिटी एसपी जानें
एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बजहा पुलिया के पास रविवार सुबह 6:45 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें अफजल नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है. उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को सुनील गुप्ता नामक ऑटो चालक की हत्या हुई थी. इसमें उसके चाचा अवधेश गुप्ता और मुबारकपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रवीण राय को कल रात गिरफ्तार किया गया था. 


चाचा ने तीन लाख में दी थी सुपारी
एसपी सिटी के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद अवधेश ने बताया था कि परिवारिक जमीन को हथियाने के लिए उसने प्रवीण राय को 3 लाख रुपए सुनील की हत्या कराने के लिए दिए थे. प्रवीण राय ने अफजल को सुनील की हत्या के लिए एक लाख रुपए दिये थे. अवधेश गुप्ता से जानकारी लेने के बाद पुलिस अफजल की तलाश में थी. इसी दौरान सुबह मुठभेड़ में अफजल घायल हो गया. 


गैंगेस्ट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
एसपी सिटी ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और 1 लाख 53 हजार रुपये नगद बरामद कर लिये गए हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : अंसारी बंधुओं पर आए फैसले के बाद अटकी परिवार की सांस, मुख्तार की बीवी, बहू, बेटों और भाइयों पर दर्ज हैं 34 मामले