प्रयागराज: वाइस चांसलर की चिट्ठी का असर, बदली गई लाउडस्पीकर की दिशा, वॉल्यूम हुआ कम
प्रयागराज में मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान के मामले में आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने निर्देश जारी किए हैं. उनका कहना है कि प्रयागराज रेंज के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी.
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प्रयागराज: इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी का असर देखने को मिल रहा है. यहां मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पर कोहराम के मामले में आईजी प्रयागराज के पी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेज कर दिशा निर्देश दिए हैं. उन्होंने अपने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है. आईजी प्रयागराज केपी सिंह के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी.
लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर से अज़ान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है, लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है.'
बदली गई लाउडस्पीकर की दिशा आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है. बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को डीएम को पत्र लिख कर अजान से नींद में दिक्कत होने की बात कही थी. उन्होंने क्लाइव रोड की मस्जिद में तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था.
कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी गई थी. मामले के तूल पकड़ने पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहल करते हुए लाउडस्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है. इसके अलावा लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया है, लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है.
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