Jaya Prada News: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा की अर्जियां खारिज कर दी गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयाप्रदा की दो अर्जियां खारिज कर दी हैं. याचिका वापस लेने के आधार पर कोर्ट ने अर्जियां खारिज की हैं. 


रामपुर के जिला अदालत से दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ जयाप्रदा ने याचिकाएं दाखिल की थी.  जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई  हुई.  सुनवाई के दौरान जयाप्रदा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि वह कुछ नए तथ्यों और नए डॉक्यूमेंट के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं.


वकीलों ने दोनों याचिकाओं को इसी आधार पर वापस लिए जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी. अदालत ने जयाप्रदा के वकीलों के अनुरोध को मंजूर करते हुए याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत दी. अदालत ने वापस लिए जाने के आधार पर अर्जियों को खारिज कर दिया.


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जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मुकदमे 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुए थे. दोनों मामले आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं. रामपुर की जिला अदालत से समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में  जयाप्रदा पेश नहीं हो रही थी. कई बार समान जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर रामपुर की जिला अदालत में जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट  जारी किया था.


जयाप्रदा की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग
हालांकि मुरादाबाद से जुड़े हुए एक मामले में हाईकोर्ट में अभी  सुनवाई नहीं हो पाई है. मुरादाबाद के मामले में जयाप्रदा की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है. 


बता दें सात बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जया प्रदा कोर्ट के सामने पेश नहीं हुईं.  बीते दिनों न्यायाधीश शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली एमपी- एमएलए विशेष अदालत ने अब पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है.


यह कानूनी प्रावधान तब लागू किया जाता है, जब कोई आरोपी व्यक्ति वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है, जिससे उसकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू होती है. जया प्रदा पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं. वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुई थीं.