UP News: बदायूं में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. आरोपी गुफरान ने अप्रैल 2021 में दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाये जाने के बाद उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से आधा पैसा मृतका के परिवार को दिया जाएगा.
दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव का है. यहां अप्रैल 2021 में गुफरान नाम का व्यक्ति एक दलित परिवार में मजदूरी करने पहुंचा. इसी परिवार की 8 वर्षीय बच्ची को शाम के समय गुफरान ने मौका पाकर उसे दबोच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले की सुनवाई जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. जिसमें आरोपी को आज फांसी की सजा सुनाई गई.
शोर मचाने पर बच्ची की गला दाबकर की हत्या
इस पूरे मामले पर एडवोकेट अमोल जोहरी का कहना है कि यह मामला 11 अप्रैल 2021 का है. इसमें अनसूचित जाति परिवार के यहां गुफरान नाम का एक व्यक्ति खाने के बदले मजदूरी करने पहुंचा तो परिवार ने उसे काम पर रख लिया. शाम के समय उनकी छोटी बच्ची जब बाहर गई तो अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया आरोपी
आरोपी को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया गया. न्यायालय ने आरोपी को हत्या और पॉस्को मामले में फांसी की सजा सुनाई है. मुल्जिम पर 2 लाख का जुर्माना भी डाला गया जिसमें से आधा मृतका के परिवार को दिया जाएगा.