(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Baghpat News: बीजेपी के पूर्व विधायक रूप चौधरी को अदालत ने सुनाई तीन साल कैद की सजा, ये था मामला
बागपत में अदालत ने बीजेपी के पूर्व विधायक रूप चौधरी को मारपीट मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक को अदालत से जमानत भी मिल गई.
Former BJP MLA Roop Chaudhary Convicted: बागपत की अदालत ने बीजेपी के पूर्व विधायक रूप चौधरी को मारपीट मामले में दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास की सजा दी है. 17 अगस्त 2001 को कांस्टेबल धर्मवीर और सूरजपाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. तत्कालीन विधायक पर पुलिसवालों की वर्दी फाड़ने का आरोप भी लगा. अदालत में पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप साबित हुआ. दोनों कांस्टेबल गाजियाबाद की अलीपुर पुलिस चौकी से वाहनों की छतों पर बैठे यात्रियों को उतार रहे थे.
बीजेपी के पूर्व विधायक को तीन साल की सजा
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आरोप के मुताबिक इसी दौरान रूप चौधरी ने दोनों पुलिसवालों के साथ मारपीट की और वर्दी भी फाड़ी. पुलिस ने आरोपित पूर्व विधायक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीन साल की सजा के साथ 85 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार के अनुसार कोर्ट से पूर्व विधायक को मामले में जमानत भी मिल गई.
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