UP News: बागपत (Baghpat) पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ अभियान जारी है. सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहतत तीन आरोपियों की मकानों को कुर्क करते हुए सील कर दिया गया है. तीनों मकानों की कीमत लगभग 51.98 लाख रुपये  बताई जा रही है. संपत्ति कुर्क कर सीओ बागपत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है. कुर्की के दौरान माइक से अनाउंस कर लोगों को जानकारी भी दी गई है.



जनपद के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बिचपड़ी गांव में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस-प्रशासन ने तीन आरोपियों की लाखों रुपये की संपत्ति को कुर्क किया. आरोपी चारू की 102. 34 वर्ग मीटर की जमीन पर बने मकान  की कीमत लगभग 23.43 लाख रुपये, गांव की ही 40.98 वर्ग मीटर पर जमीन पर बने दूसरे मकान कीमत लगभग 13.08 लाख रुपये है. इसके अलावा आरिफ की 36.72 वर्ग मीटर पर बने मकान की कीमत लगभग 6.48 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा वसीम की 36.13 वर्ग मीटर पर जमीन पर बने मकान की कीमत लगभग 8.27 लाख रुपये बताई जा रही है. इन तीनों के मकानों को कुर्क कर दिया गया है. 


जिलाधिकारी के आदेश पर सीओ ने कुर्क की संपत्ति


तीनों आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. बागपत के सीओ डीके शर्मा को तीनों कुर्क संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है. सीओ डीके शर्मा का कहना है कि अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के क्रम में चारू की लगभग 36.51 लाख की संपत्ति, आरिफ की संपत्ति 6.48 लाख और वसीम की 8.27 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (ए)के अंतर्गत कुर्क किया गया है. बागपत के जिलाधिकारी के आदेश अनुसार संपत्तियों को कुर्क किया गया है.


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