Baghpat News: बागपत पुलिस ने गांजा तस्करी के धंधे में लिप्त महिला संजो उर्फ खल्ला पर शिकंजा कसते हुए उसकी 38 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क करते हुए तीन मकान सील कर दिए हैं. गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर बागपत और आसपास जनपदों में सप्लाई करती थी. नशे का कारोबार करने के लिए वह बकायदा गिरोह संचालित करती थी. उसके गिरोह में सात से ज्यादा सदस्य थे.पुलिस का कहना है कि संजो के खिलाफ बड़ौत कोतवाली में पांच मुकदमे दर्ज हैं और वह आजकल जेल से बाहर जमानत पर है उस पर नजर रखी जा रही है.


आज शाम सीओ बड़ौत विजय चौधरी, तहसीलदार राजेश कुमार व इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल बड़ी संख्या में पुलिस लेकर पठानकोट और सवाखेड़ी में पहुंचे. पठानकोट में दो और सवा खेड़ी में एक मकान को कुर्क करते हुए सील कर दिया गया. पठानकोट में एक मकान में किराएदार रह रहा था. उसके सामान को बाहर निकलवा दिया गया. तीनों मकानों की कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी गई है. इस दौरान संजो अपने मकान पर नहीं मिली. कार्रवाई के दौरान महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही. लोगों की भीड़ भी लगी रही.


गांजा तस्कर के खिलाफ हैं पांच मुकदमे
बड़ौत नगर के पठानकोट मोहल्ले की रहने वाले संजो उर्फ खल्ला पत्नी वकील लगभग लंबे समय से गांजा तस्करी के धंधे में लिप्त है. वह उड़ीसा से तस्करी कर गांजा लाती थी और बागपत व दूसरे जनपदों में सप्लाई करती थी. इस धंधे में उसका सहयोग समीर, फरमान व हारुण करते थे. संजो के खिलाफ बड़ौत कोतवाली में पांच मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, जानेलवा हमला, गैंगस्टर एक्ट और दो एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं. गांजा तस्करी कर उसने लाखों रुपये की संपत्ति अर्जित की, जिसे उसने अपने मकानों में लगाया.


इस संबंध में बड़ौत सीओ ने बताया कि, गैंगस्टर की मुख्य आरोपी संजो उर्फ खल्ला गली नंबर छह, पठानकोट, गुराना रोड की रहने वाली है जिसने आपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त होकर अनुचित तरीके से धन अर्जित किया और उसे मकानों के पुन: निर्माण और सौंदर्यकरण में लगाया. डीएम के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है. तीनों मकानों पर कार्रवाई संबंधी बैनर लगा दिया है. संजो आजकल जेल से बाहर है जिस पर नजर रखी जा रही है.


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