Baghpat Snake Postmortem: उत्तर प्रदेश के बागपत (Baghpat) में सांप को मारने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस युवक ने एक दस फीट लंबे सांप को डंडे और भाले से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ थाने पर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है.
उधर, वन विभाग (Forest Department) के अधिकारियों ने पशु चिकित्सकों की टीम से सर्प को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम (Post Mortem) कराया. इस रिपोर्ट में सांप की रीढ़ की हड्डी टूटी मिली है, उसके सिर पर चोट के निशान मिले और इंटरनल ब्लीडिंग (Internal Bleeding) के साथ-साथ ब्रेन भी डेमेज (Brain Damage) मिला है. पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने सांप को वन विभाग के कार्यालय पर जला दिया.
युवक ने डंडे और भाले से सांप को मारा
खबर के मुताबिक सात जनवरी की शाम छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में लगभग 10 फीट लंबा पीला सर्प बैठा हुआ था. इसी दौरान एक युवक ने भाले और डंडे से वार कर सांप को मार दिया और उसे जमीन में दफन कर दिया. आरोपी जब इस सांप को मारने के बाद डंडे और भाले पर उठाकर ले जा रहा था तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसके बाद ये वीडियो वन विभाग तक भी पहुंच गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो वन रक्षक संजय कुमार ने छपरौली थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी स्वालीन के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. वन विभाग की शिकायत के बाद पशु विभाग की टीम को बुलाकर सांप के शव को फिर से बाहर निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया.
सांप के पोस्टमार्टम के बाद केस दर्ज
पशु चिकित्साधिकारी छपरौली के निर्देश पर डा. संजीव वरिष्ठ, डा. आशुतोष गुप्ता व डा. रोहित सिंह ने सर्प के शव का पोस्मार्टम किया, जिसमें सर्प की रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने, इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन डेमेज होने के कारण सर्प की मौत होना आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया वहीं वन विभाग ने सांप के शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
इस मामले पर सीओ बागपत देवेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि वन रक्षक संजय कुमार की तहरीर पर आरोपी स्वालीन पर वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत छपरौली थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है.