बहराइच, एजेंसी. कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की शुरुआत में बहराइच में गिरफ्तार किए गए इंडोनेशिया और थाईलैंड के 17 तब्लीगी जमात के सदस्यों को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को 25-25 हजार रुपए की जमानत पर इन सभी जमातियों को रिहा किया है.


गौरतलब है कि, मार्च के माहीने में नई दिल्ली में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बहराइच पहुंच कर यहां की दो मस्जिदों में रह रहे 10 इंडोनेशियाई, 7 थाईलैंड के और 4 भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.


विदेशी 17 जमातियों पर ये भी आरोप थे कि उन्होंने टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश किया था लेकिन इस दौरान वे धर्म प्रचार की गतिविधियों में शामिल रहे थे. इन सभी जमातियों को सरकारी अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया था. क्वारंटाइन की अवधि के बाद भारतीय मूल के 4 आरोपियों को तत्काल जमानत मिल गई थी, वहीं क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने पर 11 अप्रैल को 17 विदेशियों को जेल भेज दिया गया था.



जेल अधीक्षक एएन त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को बताया कि जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान तब्लीगी जमात के सदस्यों की स्वास्थ्य और कोरोना जांच हुई है. जांच में ये सभी स्वस्थ मिले हैं. अदालत से जमानत मिलने के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है.


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