Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. यह झटका आम चुनाव 2024 के पहले लगा है. फ़र्ज़ी शस्त्र लाइसेंस मामले में बाहुबली मुख़्तार अंसारी को आजीवन कारावास, और 2.20 लाख की सजा सुनाई गई है.
वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया.विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की कोर्ट में सुनवाई हुई.
36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP/MLA कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने ANI से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश पुलिस का सभी माफियाओं के ख़िलाफ़ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि इन सबके साम्राज्य को ध्वस्त न कर दिया जाए. पुलिस विभाग राज्य में निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए संकल्पित है."
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई हैं जिसमें 466 /120 B में उम्रकैद , 420/120 में 7 साल और 468/120 में 7 साल और आर्म्स एक्ट में 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा कुल 2 लाख 2 हजार जुर्माना भी तय किया गया है. यह आदेश वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में जज अविनाश गौतम की तरफ से सुनाया गया है.
फर्जी लाइसेंस प्राप्त करते समय कोई अपराधिक हिस्ट्री नहीं - अधिवक्ता
इसके अलावा अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि - जब यह मामला दर्ज हुआ उस समय मुख्तार अंसारी की उम्र 20 से 22 साल थी. इसके अलावा उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था. ऐसे में अपने क्लाइंट मुख्तार अंसारी को राहत देने की कोर्ट से अपील की गई थी. वहीं सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के हाव भाव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि - आज और कल दोनों दिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी तरफ से हमारे अधिवक्ता ही कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखेंगे.