Allahabad High Court News: उत्तर प्रदेश (UP) में पूर्वांचल के बाहुबली उमाकांत यादव (Umakant Yadav) के बेटे दिनेश यादव (Dinesh Yadav) और दो अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिनेश यादव सहित दो अन्य विकास यादव (Vikas Yadav) और अनिल यादव (Anil Yadav) को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने तीनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी देने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तय की जाए. इन पर लाठी-डंडे से मारपीट कर लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है.


हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, जिसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. याचियों सहित चार लोगों के खिलाफ आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में 3 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी है. याचियों का कहना था कि उन्हें फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं, उनके खिलाफ विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है. इसी घटना को लेकर क्रॉस केस दर्ज है, जिसकी जांच जारी है. जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.


उमाकांत यादव की बढ़ी हुई हैं मुश्किलें


गौरतलब है कि बीते 25 जुलाई को जानलेवा हमले के एक 25 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव सहित पांच के खिलाफ आरोप निर्धारित कर दिया था. वहीं इससे पहले 27 मई को इस मुकदमे के अन्य आरोपितों सपा विधायक रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 के खिलाफ कोर्ट ने आरोप निर्धारित किए थे. फूलपुर क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी, 1998 की शाम लगभग छह बजे तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी और उमाकांत यादव के साथ ही रमाकांत यादव के समर्थकों में विवाद हुआ था. इस विवाद में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी.


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