Vijay Mishra Sentenced: भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 5 साल की सजा हुई है. प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जनसभा में गोली लगने से सरकारी गनर व कई अन्य लोगों के घायल होने के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. पूर्व विधायक विजय मिश्र कई धाराओं में दोषी करार दिए गए और आर्म्स एक्ट की धारा में 5 साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा कई अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा हुई हैं और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
वहीं विजय मिश्रा के गनर रहे संजय मौर्य पर 1000 का जुर्माना लगा है, प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट के जज नवनीत सिंह ने यह फैसला सुनाया है. प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 11 अप्रैल 2009 की यह घटना है. विजय मिश्रा उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चुनावी सभा में पहुंचते हैं फायरिंग हुई थी. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी.
बता दें कि हाल ही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की मंजूर की थी. बाहुबली विजय मिश्रा पर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी का आरोप है. फर्जी हस्ताक्षर के मामले में संत रविदास नगर, भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज है. कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. विजय मिश्रा 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है और बाहुबली नेता का कहना था कि उसे राजनीतिक विद्वेषवश झूठे केसों में फंसाया गया है.
वहीं उन्होंने आपराधिक इतिहास का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने राजनैतिक दबाव में बलि का बकरा बनाया है, वह कानून मानने वाला नागरिक है. इससे पहले 30 नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस दौरान विजय मिश्रा ने जांच एजेंसी भी बदलने की अर्जी दी थी, कहा था सत्ता की राजनीति में प्रभावी लोगों ने उसे फंसाया है.