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हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी खारिज

मथुरा की अदालत ने दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एसटीएफ ने इस मामले में पांच हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की है.

मथुरा: हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोपी आरोपी सिद्दीक कप्पन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कप्पन की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. दो दिन तक चली बहस के बाद ये फैसला सुनाया गया है. आपको बता दें कि, मथुरा के माँट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को यमुना एक्सप्रेस-वे से पीएफआई के 4 सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद अहमद ,आलम और सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया था. जिनके कब्जे से पुलिस ने भड़काऊ साहित्य ,मोबाइल लैपटॉप बरामद किए थे, पीएफआई के एजेंटों पर हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग का आरोप था.

एसटीएफ ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की है

पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है. जांच में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं. एसटीएफ की जांच में विदेशी फंडिंग और हाथरस में दंगा भड़काने जैसी साजिश के आरोप पूरी तरह साबित हुए. एसटीएफ ने करीब 5000 पन्नों की चार्ज शीट 3 अप्रैल 2021 को मथुरा कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ पेश की थी.

तीन सदस्यों की अर्जी पहले भी हो चुकी है खारिज

पीएफआई के 3 सदस्य पूर्व में जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा चुके हैं. तीन सदस्यों की पूर्व में जमानत खारिज हो गई थी, जिसके बाद पीएफआई के चौथे सदस्य सिद्दीक कप्पन ने एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी. सिद्दीक कप्पन के अधिवक्ता ने सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने भी सिद्दीक कप्पन पर आरोपों के बारे में कोर्ट को बताया. शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें सभी आरोपियों पर आरोप तय हो रहे थे ,उसी के चलते कोर्ट ने आज इसकी जमानत को खारिज कर दिया.

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