Ballia News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई. बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.


इस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज


अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का ऋषिकेश यादव ने 10 दिसम्बर, 2018 को अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था. किशोरी के पिता की शिकायत पर चितबड़ागांव कोतवाली में यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था. विशेष न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास एवं 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.


पहले भी आ चुकी है किशोरी से बलात्कार की खबर 


यूपी से किशोरी बच्ची के साथ बलात्कार की खबर पछले साल भी आई थी. अयोध्या में एक किशोरी का बलात्कार कर उसकी हत्या करके लाश को खेत में फेंक दिया था, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था. 


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