बलिया: कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए बलिया में जिला अदालत को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. जिला न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय नगर के मिड़ढी चौराहा एवं लक्ष्मी मार्केट में संक्रमण के कई मामले आने के कारण क्षेत्र ‘कलस्टर कंटेनमेंट जोन’ हो चुका है. इसके 500 मीटर की परिधि में ‘कंटेनमेंट जोन’ तथा उसके बाद 250 मीटर तक ‘बफर जोन’ के अंतर्गत आ चुका है. यह दोनों निषिद्ध क्षेत्र जनपद अदालत परिसर से नजदीक है एवं 500 मीटर की दूरी में है.


उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ‘हॉटस्पॉट कंटेनमेंट’ स्थल के क्षेत्र में है. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश के मुताबिक जिला न्यायालय को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद किया जाता है.


बलिया में 26 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
गौरतलब है कि इससे पहले बलिया जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय तथा आस पास के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इसका उद्देश्य जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है. जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने बताया कि बलिया शहर व आसपास के क्षेत्रों में आये दिन बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज मरीज मिल रहे हैं तथा निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या जिले में अब 50 हो गई है. इसको देखते हुए जिला मुख्यालय व आस पास के शहरी क्षेत्रों में 26 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गयी है.


यूपी में कोरोना के 2308 नए मामले
यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2308 नए मामले सामने आए हैं. इन मरीजों के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 55,558 हो गई है. इसके अलावा बीत 24 घंटे में 34 लोगों की मौत भी हुई है.


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