Ballia News: दहेज प्रताड़ना के बाद महिला की मौत मामले में पति को 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
Ballia News: सरकारी वकील त्रिभुवन नाथ यादव के मुताबिक 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में सरोज का शव पंखे से लटका मिला था. पिता की तहरीर पर पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
Ballia News: दहेज प्रथा हमारे समाज का एक ऐसा अंश है जिसकी वजह से न जाने कितनी मासूम लड़कियों को ससुराल की प्रताड़ना सहनी पड़ती है और न जाने कितनी महिलाओं की जान तक जा चुकी है. दहेज के लालची ससुराल वाले बहू को इस हद तक प्रताड़ित करते हैं कि कई बार वो खुद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं. ऐसे में एक मामले में बलिया (Ballia) की स्थानीय अदालत (Court) ने आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है.
बलिया में स्थानीय अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दोषी करार दिया है और उसे सात साल की सजा सुनाई है. दहेज प्रताड़ना के इस मामले में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. ये मामला चार साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दोषी पाया. इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी पति को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा
खबर के मुताबिक दोषी पति रणजीत चौहान की शादी सरोज नाम की महिला से हुई थी. शादी के बाद से ही पति रणजीत, सरोज को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था. जिससे तंग आकर पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी. सरकारी वकील त्रिभुवन नाथ यादव के मुताबिक 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में सरोज का शव पंखे से लटका मिला था. सरोज के पिता रघुनंदन चौहान ने इस मामले में पति रणजीत चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता की तहरीर पर रणजीत के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
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