(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Ballia Rape Case: बलिया में किशोरी से रेप के आरोपी को दस साल की सजा, 40 हजार का लगाया जुर्माना
Ballia Rape Case: बलिया की एक किशोरी से बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
Ballia Rape Case: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक किशोरी से बलात्कार के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी से उसके ही गांव के रमेश राजभर ने शादी का झांसा देकर 22 अप्रैल 2019 को बलात्कार किया था.
दस साल सश्रम कारावास की सजा
किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत राजभर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ओंकार शुक्ला ने गुरूवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रमेश राजभर को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
13 साल की एक लड़की से SHO ने किया रेप
हाल ही में एक और हैवानियत की घटना सामने आई है. ललितपुर जिले में सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने गई 13 साल की एक लड़की से थानाध्यक्ष ने कथित रूप से दुष्कर्म किया. इस मामले में आरोपी पुलिस अफसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही थाने के बाकी सभी पुलिसकर्मियों को भी लाइनहाजिर कर दिया गया है. मां ने दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी पिछली 27 अप्रैल को पाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने गई थी.
इसी दौरान बयान दर्ज कराने के बहाने थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज उसे अपने कमरे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. प्रकरण के पांच में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार थानाध्यक्ष की तलाश की जा रही है.